Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020 in Hindi| (MSY)Mukhymantri Swarojgar Yojana UK| मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन| UK Swarojgar Yojna online apply
उत्तराखंड राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के तहत लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की है। किसी भी व्यक्ति को अब सरकारी दफ्तरों में जाने की जरुरत नहीं होगी आप खुद घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2020
Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat has launched this scheme for mainly for the migrant workers, those who have returned back to the state due to COVID-19 lockdown. This scheme will provide them a loan to start a business from where they can earn.
यह योजना उत्तराखण्ड प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अपना उद्योग / व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान करेगी।
सरकार द्वारा लोन राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
Under the Mukhyamantri Swarojgar Yojana, the state government will provide loans for projects worth ₹25 lakh in the manufacturing sector and ₹10 lakh in the service sector.@tsrawatbjphttps://t.co/FYV541oBav
— The Logical Indian (@LogicalIndians) May 29, 2020
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उत्तराखंड रोजगार योजना 2020 के उद्देश्य
- स्वरोजगार के लिए नयी सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- राज्य के युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 लॉक डाउन के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, उन सभी कुशल व अकुशल दस्तकारों / हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को सरकार द्वारा जितना हो सके रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में जाने वाले लोगों को उन्हीं की जगह पर रोजगार प्रदान करना।
Mukhyamantri Rojgar Yojana UK Highlights
Scheme Name | Mukhyamantri Swarojgar Yojana |
Launched By | CM Trivendra Singh Rawat |
Launched In | Uttarakhand |
Online Apply Date | 2nd June 2020 |
Official Website | msy.uk.gov.in |
मुख्यमंत्री रोज़गार स्कीम की पात्रता
Uttarakhand swarojgar yojna eligibility criteria are given below:
- आवेदनकर्ता की उम्र आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता जरुरी नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शतों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
Documents List| जरुरी कागज़ात की सूची
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- जन्म तिथि का प्रमाण
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
- शपथ पत्र
Mukhyamantri Swarojgar yojana UK Registration
योजना के तहत आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
उसके सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट(Official Portal) पर जाना होगा जोकि msy.uk.gov.in है। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने पंजीकरण करें का ऑप्शन होगा, आपको वहां क्लिक करना है।
यहाँ क्लिक करते हे आपके सामने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा। आपको अब यहाँ पर अपना खाता बनाना है उसके लिए पूछी गयी जानकारी को सही से भरें और अंत में पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
आपको अपने ईमेल पर पंजीकरण की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। अब आपको योजना के तहत आवेदन करना होगा तो उसके लिए नीचे जानकारी दी हुई है।
Mukhyamantri Swarojgar yojana Uttarakhand Online Apply
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको msy.uk.gov.in पर जाना होगा और वहां पर आपको आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें का ऑप्शन मिलेगा, आप उसपे क्लिक करना है।
अब आप लॉग इन पेज पर ईमेल और पासवर्ड डालके लॉगिन कर सकते हैं और योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं।
योजना के तहत ऋण एवं अनुदान
- योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जायेगा तथा उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रु. 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रु. 10 लाख होगी।
- योजनान्तर्गत एम०एस०एम०ई० नीति-2015 (यथासंशोधित, 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2.50 लाख), श्रेणी बी व बी+ में कुल परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 5 लाख तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए रु. 2 लाख) तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम रु. 3.75 लाख तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए रु. 1.50 लाख), उक्त में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
एमएसवाई योजना के तहत कुल राशि सहायता
पात्रता | ||
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विनिर्माण क्षेत्र | परियोजना लागत तक (सीमा) | अधिकतम रुपये 25 लाख |
सेवा क्षेत्र | परियोजना लागत तक (सीमा) | अधिकतम रुपये 10 लाख |
व्यापार क्षेत्र | परियोजना लागत तक (सीमा) | अधिकतम रुपये 10 लाख |
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Helpline Number| Customer Care Number
यदि योजना से सम्बंधित कोई दिक्कत है तो कृपया निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें : 1800-270-1213
You can also download the Mukhymantri Swarojgar Yojna Policy from the Official Website for detailed information.
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